आगरा से बड़ी खबर: ताजमहल क्षेत्र में अवैध निर्माण पर एएसआई की सख्ती, तीन अलग-अलग लोगों पर मुकदमा
आगरा। ताजमहल और उसके आसपास संरक्षित क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध निर्माणों पर अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) सख्त हो गया है। मंगलवार को एएसआई की ओर से ताजगंज थाने में कई मुकदमे दर्ज कराए गए। ताजमहल तांगा स्टैंड क्षेत्र में अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई के बाद एएसआई अचानक सक्रिय हुआ और वर्षों से लंबित कई शिकायतों पर कार्रवाई शुरू की।
दिनाई दरवाजा क्षेत्र
दिनाई दरवाजा इलाके में सुमित जैन पुत्र नवीन जैन, निवासी नंदा बाजार ताजगंज, पर आरोप है कि उसने अपनी दुकान तोड़कर नया निर्माण शुरू कर दिया। एएसआई के बार-बार नोटिस देने के बावजूद निर्माण कार्य रोका नहीं गया।
असद गली, ताजगंज
ताजमहल की दक्षिण दिशा में असद गली क्षेत्र में रिंकू पुत्र ललित नारायण, निवासी असद गली ताजगंज, ने भूतल पर मरम्मत और नया निर्माण शुरू किया। इस पर भी पहले एएसआई ने नोटिस दिया था, लेकिन आरोपी ने अनदेखी कर निर्माण जारी रखा।
कटरा उमर और चौक ताजगंज
कटरा उमर इलाके में अंकित सारस्वत पुत्र हरिशंकर सारस्वत, निवासी चौक ताजगंज, पर आरोप है कि उसने मकान संख्या 3/14 और 3/15 में अवैध नवनिर्माण कराया। जांच टीम को मौके पर फोटो तक नहीं लेने दिए गए, जबकि पुराने फोटो से साफ हुआ कि अवैध निर्माण हुआ है।
तांगा स्टैंड पर कार्रवाई और पुराने मामले
सूत्रों के अनुसार, ताजमहल तांगा स्टैंड क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माण पर कार्यवाही के बाद एएसआई ने पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू कीं और लंबित शिकायतों पर मुकदमे दर्ज कराए। अब ताजमहल के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों से सटे कई मोहल्लों के अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।
एएसआई की सख्ती
एएसआई ने साफ किया है कि ताजमहल के आसपास 100 मीटर दायरे में किसी भी तरह का निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है, जबकि 200 मीटर तक मरम्मत या नवनिर्माण केवल आयुक्त की अनुमति से ही हो सकता है। इसके बावजूद अवैध निर्माण करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने भी इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है।