125 कुंतल राशन की कालाबाजारी!: पूर्ति निरीक्षक के औचक निरीक्षण में घपला उजागर, महिला कोटेदार पर FIR दर्ज
आगरा। आगरा में सरकारी राशन की कालाबाजारी का एक बड़ा मामला सामने आया है। पूर्ति विभाग के एक औचक निरीक्षण में 125 कुंतल से अधिक सरकारी अनाज (गेहूं और चावल) स्टॉक में कम पाया गया। इस मामले में जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद, पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर थाना सदर बाजार में महिला राशन डीलर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
औचक निरीक्षण में हुआ खुलासा
पूर्ति निरीक्षक (बरौली अहीर/बिचपुरी) अजय कुमार सिंह द्वारा थाना सदर बाजार में दर्ज कराई गई FIR के अनुसार, उन्होंने 4 नवंबर 2025 को ग्राम पंचायत नैनाना जाट, ब्लॉक बरौली अहीर में श्रीमती पूनम देवी की उचित दर की दुकान का औचक निरीक्षण किया था।
निरीक्षण के समय डीलर पूनम देवी दुकान पर मौजूद थीं। जब पूर्ति निरीक्षक ने उनसे दुकान का स्टॉक रजिस्टर मांगा, तो डीलर ने बताया कि उनके पति स्टॉक रजिस्टर को सचिव के हस्ताक्षर कराने के लिए ले गए थे, लेकिन वह रजिस्टर कहीं खो गया।
स्टॉक में मिला 125 कुंतल से ज्यादा अनाज कम
स्टॉक रजिस्टर न मिलने पर पूर्ति निरीक्षक ने कार्यालय से डीलर के अक्टूबर 2025 के बचे हुए स्टॉक और नवंबर 2025 के लिए आवंटित अनाज का विवरण प्राप्त किया।
- रिकॉर्ड के अनुसार: दुकान में कुल 116.874 कुंतल गेहूं, 175.246 कुंतल चावल और 0.25 कुंतल मक्का होना चाहिए था।
- मौके पर मिला: भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में केवल 130 बोरी (लगभग 65 कुंतल) गेहूं, 204 बोरी (लगभग 102 कुंतल) चावल और 25 किलो मक्का ही मौजूद मिला।
जांच में पाया गया कि स्टॉक में 51.874 कुंतल गेहूं और 73.246 कुंतल चावल कम था। डीलर पूनम देवी इस कम पाई गई मात्रा के बारे में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकीं।
कार्डधारकों ने भी की घटतौली की शिकायत
निरीक्षण के दौरान पूर्ति निरीक्षक ने 118 कार्डधारकों के बयान भी दर्ज किए (68 व्यक्तिगत और 50 सामूहिक)। इन बयानों में कार्डधारकों ने डीलर द्वारा खाद्यान्न की घटतौली (कम राशन देना) किए जाने और डीलर के पति द्वारा कार्डधारकों से दुर्व्यवहार किए जाने जैसी गंभीर अनियमितताओं की शिकायत की।
जिलाधिकारी के आदेश पर FIR दर्ज
पूर्ति निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में इस भारी गड़बड़ी को स्पष्ट रूप से खाद्यान्न की कालाबाजारी माना। जिलाधिकारी महोदय से 6 नवंबर 2025 को अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, 7 नवंबर 2025 को पूर्ति निरीक्षक अजय कुमार सिंह की तहरीर पर थाना सदर बाजार में डीलर श्रीमती पूनम देवी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया।
पुलिस ने दुकान में मौजूद शेष खाद्यान्न, ई-पॉस मशीन और ई-वेईंग मशीन को जब्त कर ग्राम पंचायत के दूसरे विक्रेता श्रीमान सिंह की सुपुर्दगी में दे दिया है।
