ज्वैलर से 19 लाख की ठगी,: पूर्व GST अधिकारी और बेटे पर मुकदमा दर्ज
आगरा। थाना हरिपर्वत क्षेत्र में एक ज्वैलर से करीब 19 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने पूर्व जीएसटी कमिश्नर कुमोद माथुर और उनके बेटे अभिषेक माथुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
जान-पहचान का फायदा उठाकर की गई ठगी
पीड़ित योगेश कुमार अग्रवाल, एपी ज्वैलर्स के मालिक हैं। उनका कहना है कि 19 नवंबर को पूर्व जीएसटी कमिश्नर कुमोद माथुर ने अपने परिचित के माध्यम से उनसे संपर्क कराया और बताया कि उनका बेटा सोने के आभूषण खरीदने शोरूम आएगा। पुराने संबंधों और भरोसे के चलते पीड़ित ने इस पर विश्वास किया।
पूर्व जीएसटी कमिश्नर के बेटे ने ली सोने की पांच चेन
20 नवंबर की शाम पूर्व जीएसटी कमिश्नर के बेटे अभिषेक माथुर शोरूम पहुंचे और करीब 154 ग्राम वजनी सोने की पांच चेन पसंद कीं। इनकी कीमत लगभग 18.94 लाख रुपये बताई गई। भुगतान के लिए पंजाब नेशनल बैंक का चेक दिया गया और कहा गया कि तय तारीख पर चेक जमा कर दिया जाए।
बैंक से लौटा चेक, निकला फर्जी
जब पीड़ित ने चेक बैंक में लगाया तो वह “NO SUCH ACCOUNT” लिखकर वापस आ गया। इसके बाद संपर्क करने पर पूर्व जीएसटी कमिश्नर और उनके बेटे की ओर से टालमटोल की जाती रही और भुगतान का आश्वासन दिया गया।
फर्जी बैंक स्लिप भेजकर दोबारा किया गुमराह
पीड़ित का आरोप है कि इसके बाद आरोपियों ने एक फर्जी बैंक जमा पर्ची बनाकर भेजी और कहा कि पैसा दूसरे खाते से जमा कर दिया गया है। बाद में यह जमा पर्ची भी फर्जी पाई गई।
CCTV फुटेज और दस्तावेज पुलिस को सौंपे
पूरी घटना शोरूम में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड है। चेक, फर्जी बैंक स्लिप, इनवॉइस और मोबाइल चैट जैसे अहम सबूत पीड़ित ने पुलिस को सौंपे हैं। जांच में यह भी सामने आया कि जिस खाते का चेक दिया गया, वह हाल ही में खुलवाया गया था।
थाना हरिपर्वत में दर्ज हुआ मुकदमा
पीड़ित योगेश कुमार की तहरीर पर थाना हरिपर्वत पुलिस ने पूर्व जीएसटी कमिश्नर कुमोद माथुर और उनके बेटे अभिषेक माथुर के खिलाफ ठगी और जालसाजी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश और सोने के आभूषणों की बरामदगी में जुटी है।
