अपराध

अवैध शस्त्र लाइसेंस मामले में मोहम्मद जैद और अरशद की जमानत याचिका,: 21 जनवरी को अहम सुनवाई

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आगरा। अवैध शस्त्र लाइसेंस और हथियारों से जुड़े चर्चित मामले में नामजद आरोपी मोहम्मद जैद और अरशद ने आगरा की अदालत में जमानत के लिए अपील दायर की है। मोहम्मद जैद की ओर से अधिवक्ता अवधेश शर्मा, जबकि अरशद की ओर से अधिवक्ता बृजेश कुमार सिंह ने जमानत याचिका दाखिल की है।

गौरतलब है कि दिसंबर 2025 में ने हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत (स्टे) को खारिज कर दिया था। इसके बाद दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया तेज हुई। इससे पहले 7 जनवरी और 14 जनवरी को सुनवाई हो चुकी है, जबकि अब अगली और निर्णायक सुनवाई 21 जनवरी को होनी है।

यह मुकदमा वर्ष 2025 में नाई की मंडी थाना क्षेत्र में द्वारा दर्ज किया गया था। जांच में अवैध शस्त्र लाइसेंस और हथियारों के नेटवर्क का खुलासा हुआ था, जिसमें मोहम्मद जैद और अरशद को प्रमुख आरोपियों में शामिल किया गया।

मोहम्मद जैद को लेकर आगरा के एक ऐसे बिल्डर के साथ नजदीकी संबंधों की चर्चा रही है, जिसकी खुद एसटीएफ द्वारा जांच की जा रही है। इसके अलावा, जब कुख्यात माफिया आगरा जेल में बंद था, उस दौरान उसका जन्मदिन मनाए जाने के मामले में भी मोहम्मद जैद और उसी बिल्डर का नाम सामने आया था। इस पूरे प्रकरण पर पूर्व डीजीपी भी जैद और मुख्तार अंसारी के रिश्तों को लेकर सार्वजनिक रूप से बयान दे चुके हैं।

वहीं, जांच शुरू होते ही अरशद द्वारा अपने शस्त्र लाइसेंस सरेंडर किए जाने की बात सामने आई थी।  अरशद की ओर से आर्थिक तंगी का हवाला दिया गया

अब यह देखना अहम होगा कि 21 जनवरी को होने वाली सुनवाई में अदालत दोनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर क्या रुख अपनाती है।

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