सहालग के मद्देनजर आगरा पुलिस ने जारी की एडवायजरी: भीड़, जाम, फायरिंग और अवैध पार्किंग पर जीरो टोलरेंस नीति लागू
आगरा।शहर के कई इलाकों में शादी–समारोहों के कारण बढ़ती भीड़ और वाहनों की लाइन से यातायात व्यवस्था चरमरा रही है। बारात और समारोह स्थलों पर वाहनों की भीड़ के चलते आमजन को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इस स्थिति को गंभीर मानते हुए पुलिस कमिश्नरेट ने ट्रैफिक नियंत्रण के लिए कड़े निर्देश लागू किए हैं।
होटल–रिसॉर्ट के बाहर सड़क पर पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित
डीसीपी सिटी अली अब्बास के निर्देश के अनुसार किसी भी होटल, रिसॉर्ट, गेस्ट हाउस, मैरिज होम और धर्मशाला के बाहर सड़क पर वाहन खड़ा पाया गया तो तत्काल कार्रवाई होगी। सभी आयोजन स्थलों को परिसर में ही पर्याप्त पार्किंग सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।
समारोहों में शामिल वाहनों के लिए कड़े नियम
शादी में आने वाले वाहनों को आयोजन स्थल के बाहर सड़क पर रोकने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी प्रकार की पार्किंग से ट्रैफिक बाधित करने पर आयोजकों और वाहन मालिकों दोनों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
अवैध फायरिंग और शोरगुल पर जीरो टॉलरेंस
समारोहों में होने वाली हर्ष फायरिंग, तेज आवाज वाली आतिशबाज़ी और ऊँची ध्वनि का डीजे बजाने पर पूर्ण रोक लगाई गई है। डीसीपी सिटी ने चेताया कि सार्वजनिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों पर मौके पर ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य, 48 घंटे तक रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखना होगी
होटल और शादी स्थलों में लगे सीसीटीवी कैमरों को हर समय चालू रखना आवश्यक होगा। इसके साथ ही आयोजकों को कैमरों की रिकॉर्डिंग दो दिन तक सुरक्षित रखनी होगी। किसी भी लापरवाही को गंभीर सुरक्षा चूक मानी जाएगी।
बिना अनुमति ड्रोन कैमरे पर पूरी तरह रोक
शादी समारोह या किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में बिना प्रशासनिक अनुमति ड्रोन कैमरा उड़ाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। डीसीपी सिटी ने कहा कि ड्रोन से निगरानी तभी होगी जब स्थानीय थाने से वैध अनुमति प्राप्त हो।
डीजे तय समय और ध्वनि सीमा में ही बजेगा
कार्यक्रम आयोजकों को निर्धारित समय सीमा और साउंड लिमिट के भीतर ही डीजे बजाने की अनुमति होगी। समय सीमा या ध्वनि मानक का उल्लंघन करते ही डीजे बंद कराया जाएगा और आयोजक पर कार्रवाई की जाएगी।
संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत पुलिस को सूचना दें
किसी भी समारोह स्थल के आसपास संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखने पर तुरंत नजदीकी थाना, पुलिस चौकी या डायल-112 पर सूचना देने का निर्देश है। पुलिस ने इसे सभी नागरिकों का सामूहिक दायित्व बताया है।नि
यम तोड़ने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई
डीसीपी सिटी अली अब्बास ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर कोई भी व्यक्ति या आयोजक दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है “आगरा में कार्यक्रम होंगे, लेकिन सुरक्षा और अनुशासन के साथ ही होंगे।”
