नकली दवा बरामदगी प्रकरण :: आरोपी हिमांशु अग्रवाल को हाईकोर्ट से जमानत मंजूर
आगरा। नकली दवाइयों के बड़े जखीरे की बरामदगी से जुड़े बहुचर्चित मामले में हे माँ मेडिको के संचालक हिमांशु अग्रवाल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। स्थानीय अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया था, जिसे स्वीकार कर अदालत ने रिहाई के आदेश जारी किए।
■ छह आरोपियों के खिलाफ दर्ज था मुकदमा
थाना कोतवाली में दर्ज केस के अनुसार, सहायक औषधि आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन) नरेश मोहन दीपक ने हे माँ मेडिको के संचालक हिमांशु अग्रवाल सहित यूनिस, वारिस, विक्की कुमार, सुभाष कुमार और फरहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
■ 12 बोरों में नकली दवा की बरामदगी
छापे के दौरान 12 बोरे दवाएं बरामद होने पर पुलिस ने टेम्पो चालक आकीर मलिक निवासी सैंया को पकड़ा था। चालक ने बताया कि यह सप्लाई उसे हे माँ मेडिको के गोदाम पर पहुंचानी थी। उसके अनुसार यूनिस, वारिश और फरहान उसे दवाओं की डिलीवरी देते थे और रास्ते में पूछे जाने पर “लेदर लदा होने” का बहाना बता देते थे।
■ कई जनपदों की टीम ने मिलकर की थी कार्रवाई
एसटीएफ फील्ड इकाई के निरीक्षक यतीन्द्र शर्मा सहित विभिन्न जनपदों के औषधि निरीक्षकों ने सैय्यद गली, मोती कटरा स्थित गोदाम पर संयुक्त छापा मारकर अन्य दवाओं के सैंपल भी लिए थे।
■ हाईकोर्ट ने दी जमानत
स्थानीय अदालत से जमानत खारिज होने पर आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश नारायण शर्मा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की। सभी तथ्यों पर सुनवाई के बाद अदालत ने हिमांशु अग्रवाल की जमानत स्वीकृत करते हुए रिहाई के आदेश दिए।
