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हाईकोर्ट से कथित नकली दवा बरामदगी केस में हिमांशु अग्रवाल को राहत, सशर्त जमानत मंजूर: दवाओं के सैंपल जांच में पास

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हाईकोर्ट से कथित नकली दवा बरामदगी केस में हिमांशु अग्रवाल को राहत, सशर्त जमानत मंजूर — दवाओं के सैंपल जांच में पास

आगरा। कथित नकली दवा बरामदगी के चर्चित मामले में आरोपी हिमांशु अग्रवाल, निवासी कमला नगर, को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। स्थानीय अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने उनकी सशर्त जमानत मंजूर कर दी है।

औषधि विभाग और एसटीएफ ने प्रदेश में नकली दवाओं की आपूर्ति की सूचना पर मोती कटरा स्थित हे मां मेडिको के गोदाम पर छापा मारा था। कार्रवाई में टीम को 15 बोरे दवाइयां, मोबाइल और लैपटॉप बरामद हुए थे।

औषधि निरीक्षक नवनीत  की तहरीर पर हिमांशु अग्रवाल (संचालक, हे मां मेडिको), राजा उर्फ एके राना (संचालक, मीनाक्षी फार्मा), विक्की कुमार (न्यू बाबा फार्मा, लखनऊ) और सुभास कुमार (पार्वती ट्रेडर्स, लखनऊ) के विरुद्ध गंभीर धाराओं में  में थाना एमएम गेट एवं अन्य थानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। बताया गया था कि दवाओं की सप्लाई पश्चिम बंगाल और बिहार तक की जाती थी।

इस बीच आरोपी हिमांशु अग्रवाल के अधिवक्ता जय नारायण शर्मा ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि
“औषधि विभाग द्वारा जांच के लिए भेजे गए तीन दवाओं के सैंपल पूरी तरह से पास पाए गए हैं।”
अधिवक्ता का कहना है कि जांच रिपोर्ट कई महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट करती है।

स्थानीय अदालत से राहत न मिलने पर हिमांशु अग्रवाल ने वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एन. शर्मा व जे.एन. शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनकी जमानत सशर्त मंजूर कर दी।

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