खाटूश्याम में गेस्ट हाउस कारोबार के नाम पर डॉक्टर से 22.42 लाख की ठगी: दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज
खाटूश्याम में गेस्ट हाउस और पार्किंग कारोबार में साझेदारी का झांसा देकर डॉक्टर से 22.42 लाख रुपये ले लिए। पुलिस आयुक्त के आदेश पर शाहगंज थाने में दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
आगरा।शाहगंज क्षेत्र की गोकुलधाम सोसायटी निवासी डॉ. पी.के. सिंह ने अपने पड़ोस में रहने वाले दंपति पर बिजनेस पार्टनरशिप के नाम पर 22.42 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पुलिस आयुक्त के आदेश पर शाहगंज थाना पुलिस ने पीयूष बंसल और उसकी पत्नी शालिनी बंसल उर्फ मोना ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

डॉ. सिंह के अनुसार, करीब दो वर्ष पहले आरोपियों ने राजस्थान के खाटूश्याम मंदिर के पास गेस्ट हाउस और पार्किंग का कारोबार शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने व्यवसाय में अच्छी आय का भरोसा दिलाकर उन्हें साझेदार बनने के लिए तैयार किया। इसके बाद दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच उन्होंने अलग-अलग किश्तों में नकद, बैंक खाते और परिचितों के माध्यम से कुल 22.42 लाख रुपये आरोपियों को दे दिए।
आरोप है कि रुपये लेने के बाद दंपति ने बिना उन्हें साझेदार बनाए स्वयं ही कारोबार शुरू कर दिया। जब उन्होंने निवेश की जानकारी और हिसाब मांगा तो उन्हें टाल दिया गया। बाद में दबाव बनने पर आरोपियों ने 9.44 लाख रुपये वापस कर दिए, जबकि 12.97 लाख रुपये अब भी नहीं लौटाए।
पीड़ित का यह भी आरोप है कि 27 अप्रैल 2025 को आरोपी ने 25 हजार रुपये भेजने का दावा करते हुए फर्जी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का संदेश और यूटीआर नंबर भेज दिया। खाते में रकम नहीं पहुंचने पर पूछताछ करने पर आरोपी ने स्वयं स्वीकार किया कि भेजा गया ट्रांजैक्शन संदेश वास्तविक नहीं था।
डॉ. सिंह का आरोप है कि शेष रकम की मांग करने पर आरोपी दंपति ने अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की।
आगे की कार्रवाई
शाहगंज थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
