आगरा। अवैध असलाह लाइसेंस प्रकरण में बड़ी कानूनी कार्रवाई सामने आई है। मामले में नामजद आरोपियों की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। आरोपी मोहम्मद जैद और अरशद द्वारा दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने राहत देने से इनकार कर दिया।

जानकारी के अनुसार, इससे पहले दिसंबर माह में आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से भी गिरफ्तारी पर रोक (अरेस्टिंग स्टे) भी समाप्त कर दिया गया था । इसके बाद आरोपियों को निचली अदालत में अपील करने का अवसर मिला था, जहां सुनवाई के दौरान एसटीएफ की ओर से जांच अधिकारी इंस्पेक्टर  ने मामले में अपना पक्ष मजबूती से रखा।

सुनवाई के दौरान आरोपियों के अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलें न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर सकीं। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश जारी किया।

सूत्रों के मुताबिक, मामले में जल्द ही बड़ी कार्रवाई शुरू होने की संभावना है और अन्य आरोपियों पर भी कानूनी शिकंजा कस सकता है।

गौरतलब है कि एसटीएफ इंस्पेक्टर यतीन्द्र शर्मा द्वारा थाना नाई की मंडी में दर्ज मुकदमे में कुल सात लोगों को नामजद किया गया था। इनमें शोभित, असलाह बाबू संजय कपूर, मोहम्मद जैद, अरशद, भूपेंद्र सारस्वत, शिव सारस्वत और राजेश बघेल शामिल हैं।

पुलिस और एसटीएफ की जांच अभी जारी है तथा मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *