आगरा। न्यू आगरा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग कर बदनाम करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शादी के बाद शुरू हुई प्रताड़ना

पीड़िता के अनुसार उसका विवाह 14 फरवरी 2024 को शाहगंज क्षेत्र के खेरिया मोड़ निवासी अतुल पुत्र योगेश पाल के साथ हुआ था। शादी में पर्याप्त दान-दहेज दिए जाने के बावजूद ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं था। विवाह के कुछ समय बाद से ही कम दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। पीड़िता के अनुसार सास रामबेटी और ननद पूजा ने उसके आभूषण अपने कब्जे में ले लिए और लगातार ताने दिए।

एआई तकनीक के दुरुपयोग का आरोप

पीड़िता के अनुसार पति अतुल ने शादी से पहले अपने बारे में गलत जानकारी दी थी। उसने आरोप लगाया कि पति सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर महिलाओं से संपर्क करता है तथा एआई तकनीक की मदद से ऑडियो और वीडियो तैयार कर लोगों को ब्लैकमेल करता है। पीड़िता के अनुसार उसके नाम से भी फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल बनाकर उसकी छवि खराब करने का प्रयास किया गया।

10 लाख की मांग पूरी न होने पर मारपीट

पीड़िता के अनुसार अतिरिक्त 10 लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर पति अतुल, ससुर योगेश पाल, सास रामबेटी और ननद पूजा ने उसके साथ मारपीट की और कई बार उसे कमरे में बंद कर प्रताड़ित किया। पीड़िता का आरोप है कि सितंबर 2024 में उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया गया था, जिसके बाद उसका उपचार कराया गया।

जेवरात और शैक्षिक दस्तावेज गायब करने का आरोप

पीड़िता के अनुसार उसके जेवरात और शैक्षिक दस्तावेज साजिश के तहत गायब कर दिए गए, जिससे वह आत्मनिर्भर न बन सके। विवाहिता का कहना है कि ससुराल पक्ष ने उसके सोने-चांदी के आभूषणों के साथ-साथ शैक्षिक प्रमाण पत्र भी अपने कब्जे में ले लिए।

चार आरोपियों पर दर्ज हुआ मुकदमा

वर्तमान में पीड़िता अपने मायके में रह रही है और उसने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। पुलिस ने पीड़िता के अनुसार लगाए गए आरोपों के आधार पर पति अतुल, ससुर योगेश पाल, सास रामबेटी और ननद पूजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। :::

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